झारखंड में खोले जाएंगे 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने एक बड़े फैसले के तहत बलात्कार और पोस्को एक्ट (POSCO Act) के लम्बित मामलों पर त्वरित सुनवाई और जल्द से जल्द निष्पादन के लिए राज्य में 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की प्रशासनिक स्थापना का आदेश दिया है। इसके संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 22 पद और उसके संचालन के लिए प्रत्येक न्यायालय में वर्ग 3 और वर्ग 4 के  7-7पद अर्थात कुल 154 अराजपत्रित पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी है।

 

कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया था निर्णय

29 दिसंबर 2019 को हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के आवश्यक पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया था।

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